उद्यान विभाग की योजनाओं (Horticulture Schemes) का लाभ कैसे लें एवं कितना अनुदान मिलता है?
भारत सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारें किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं। कृषि विभाग के साथ-साथ उद्यानिकी विभाग भी किसानों को अनुदान आधारित सहायता प्रदान करता है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि उद्यान विभाग की योजनाओं (Horticulture Schemes) का लाभ कैसे लें, इन योजनाओं के तहत कितना अनुदान मिलता है, और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है।
उद्यानिकी विभाग द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं
1. पॉली हाउस / ग्रीन हाउस सब्सिडी योजना
इस योजना के तहत किसानों को आधुनिक खेती अपनाने के लिए अनुदान दिया जाता है।
- सामान्य कृषकों को 50% अनुदान
- SC/ST कृषकों को 70% अनुदान
- लघु एवं सीमांत कृषकों को 95% अनुदान
2. नेट हाउस सब्सिडी योजना
- सामान्य कृषकों को 50% अनुदान
- SC/ST कृषकों को 70% अनुदान
- लघु एवं सीमांत कृषकों को 95% अनुदान
3. सामुदायिक फार्म पॉन्ड योजना
इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 3 किसानों का समूह होना आवश्यक है।
- 50x50x3 मीटर के लिए 5 लाख रु. अनुदान
- 75x75x3 मीटर के लिए 10 लाख रु. अनुदान
- 100x100x3 मीटर के लिए 20 लाख रु. अनुदान
4. प्याज भंडारण योजना
सभी किसानों को 50% अनुदान दिया जाता है, जो अधिकतम ₹87,500 तक हो सकता है।
पहले आओ पहले पाओ – इन योजनाओं में मिलेगा लाभ
1. ड्रिप इरिगेशन योजना
- सामान्य कृषकों को 70% अनुदान
- SC/ST/महिला/लघु/सीमांत कृषकों को 75% अनुदान
2. फव्वारा सिंचाई योजना
- सामान्य कृषकों को 70% अनुदान
- SC/ST/महिला/लघु/सीमांत कृषकों को 75% अनुदान
3. सौर ऊर्जा योजना
- 3HP, 5HP, 7.5HP, और 10HP तक के पंपों पर अनुदान
- सामान्य किसानों को 60% अनुदान
- SC/ST कृषकों को 60% अनुदान + ₹45,000 अतिरिक्त छूट
4. नवीन फल बगीचा योजना
- सभी किसानों को 75% अनुदान
5. प्लास्टिक मल्चिंग योजना
- सामान्य कृषकों को 50% अनुदान
- लघु एवं सीमांत कृषकों को 75% अनुदान
6. लो टनल योजना
- सामान्य कृषकों को 50% अनुदान
- लघु एवं सीमांत कृषकों को 75% अनुदान
कैसे करें आवेदन?
- राज्य के उद्यानिकी विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
- अपनी इच्छित योजना को चुनें और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें, जैसे:
- आधार कार्ड
- भू-अधिकार प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन के बाद आपको अनुदान राशि स्वीकृत कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण बातें
- अधिकतर योजनाएं पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दी जाती हैं।
- प्रत्येक राज्य में योजनाओं के नियम अलग-अलग हो सकते हैं।
- किसानों को उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए।
- राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में यह योजनाएं लागू हैं।
निष्कर्ष
कृषि के साथ-साथ बागवानी क्षेत्र में भी सरकार किसानों को अनुदान प्रदान कर रही है। सही योजना का चयन कर और समय पर आवेदन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। यदि आप इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और आधुनिक कृषि की ओर कदम बढ़ाएं।
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